ऋषिकेश; 0 6 मई ।बहू को निर्वस्त्र कर उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कर हमला करने तथा धमकी देने के आरोपित ससुर को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन वर्ष कारावास तथा बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इस मामले में आरोपित देवर, देवरानी और सास को न्यायालय ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि मामला 28 अगस्त 2021 से द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश विजयलक्ष्मी विहान की अदालत विचाराधीन था।
इस मामले में एक महिला ने अपने ससुर पर कई दुष्कर्म, छेड़छाड़, अश्लील हरकत करने, मारपीट व धमकी देने संबंधी गंभीर आरोप लगाए थे। जबकि देवर, देवरानी और सास पर मारपीट तथा अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान की अदालत ने महिला के ससुर शहिद अहमद पुत्र बुंदू निवासी भोगपुर, रानीपोखरी को छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कर हमला करने तथा धमकी देने के आरोप में दोषी पाया।
न्यायालय ने शहीद को आइपीसी की धारा 354 (क) में एक साल कारावास तथा एक हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 354 (ख) में तीन साल की कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 506 में तीन माह कारावास तथा पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इसी मामले में महिला की आरोपित सास खुशनुदा, देवर जावेद अली और देवरानी शबनम को न्यायालय ने मारपीट व अन्य आरोपों से बरी कर दिया है।