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उप जिलाधिकारी ऋषिकेश की श्वेता परमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/एसडीएम ऋषिकेश ने बीएलओ को लिस्ट जारी कर दी गई थी, जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के माध्यम से नागर स्थानीय निकाय की निर्वाचन नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में दिशा निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषिकेश के पत्र के माध्यम से नगर स्थानीय निगम निर्वाचन मतदान की तिथि वर्ष 2024 में सम्पन्न होना सम्भावित होने के कारण राज्य की समस्त नागर निकायों की निर्वाचक नामावलियों में उन सभी व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जाने हैं, जो 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है। जिसमें व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया है एवं विशेष शिविर के माध्यम से संगणक द्वारा दिनांक 08, 09, व 10 दिसम्बर 2024 को मतदान स्थल / मतदन केन्द्र पर उपस्थित रह कर प्रपत्र क, ख, ग व घ उपलब्ध करवाएं तथा पूर्ण/भर हुऐ प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं।
उक्त भरे हुए प्रपत्र नगर नगर निगम, ऋषिकेश में जमा किए जायेंगे। जिसमें 03 दिन के लिए विशेष शिविर का आयोजन कर आयोग के अनुमोनार्थ 13 दिसम्बर, 2024 तक उपलब्ध कराये के निर्देश प्राप्त हैं के अनुपालन में नगर निगम, ऋषिकेश की वार्ड वार मतदाता सूचियों में (विलोपन / परिवर्द्धन / संशोधन) हेतु 03 दिन 08, 09 व 10 दिसम्बर 2024 को विशेष शिविर के लिए निम्नलिखित बीएलओ / सुपरवाईजर की तैनाती की गई, परंतु लिस्ट में नाम जुड़वाने वाले लोगों की संख्या पहला दिन होने के कारण बहुत कम दिखाई दी।